उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद पहला लिव इन युगल हुआ पंजीकरण

By New31 Uttarakhand

समान नागरिक संहिता के तहत लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराने के लिए प्राप्त तीन आवेदनों में से एक को कानूनी मान्यता दे दी गई है। आपको बता दे लिव इन रिलेशनशिप के लिए पहले जोड़े को पंजीकृत कर लिया गया है। यह युगल देहरादून जिले का बताया जा रहा है, हालांकि दून से प्राप्त दो आवेदनों के अलावा एक आवेदन दूसरे जिले से भी प्राप्त हुआ है। दरअसल पहला पंजीकरण देहरादून से हुआ है, जिस पर अभी जिला प्रशासन ने मुहर नहीं लगाई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पहला पंजीकरण दून क्षेत्र में ही हुआ है। गौरतलब हो कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता ने लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिलने के बाद दून में दो जोड़े सबसे पहले पंजीकरण कराने के लिए आगे आए। दोनों युगलों ने यूसीसी पोर्टल पर आवेदन किया। जिसके अलावा राज्य से दूसरे जिले से भी एक जोड़े ने आवेदन किया है।

हालांकि पुलिस आवेदनों की जांच कर रही है। दस्तावेज व दावे सही पाए जाने के बाद पहले जोड़े को लिव इन में रहने के लिए कानूनी तौर पर अनुमति दे दी गई है। वही अगर बात करे लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण प्रक्रिया की तो यूसीसी अधिनियम के तहत जो भी जोड़े लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराएंगे, उन्हें 16 पेज का एक फॉर्म भरना होगा। जिसके बाद पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा और यह भी बताना होगा कि अगर भविष्य में वो विवाह करना चाहें तो वो इस योग्य हैं या नहीं। साथ ही जोड़े को पिछले लिव इन संबंधों का विवरण भी देना होगा।

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