बागेश्वर में पूर्व मुख्य कृषि अधिकारी को अपने सरकारी ड्राइवर पर हत्या के प्रयास के झूठे केस में फसाना भारी पड़ गया। बता ने कोर्ट ने एक तरफ सरकारी ड्राइवर को दोषी मुक्त करार दिया तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्य कृषि अधिकारी पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया दिया है। साथ ही न्यायाधीश ने दो लाख रुपये में से 50 हजार रुपये आरोपी को चार दिन के भीतर देने के निर्देश दिए। दरअसल तत्कालीन मुख्य कृषि अधिकरी एसएस वर्मा ने 23 फरवरी 2023 को पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमे उन्होंने कहा था की चार फरवरी रात को करीब दस बजकर 15 मिनट पर वह अपने चौरासी में किराये पर लिए कमरे में खाना खाकर बिस्तर पर बैठे थे। तभी किसी अनजान व्यक्ति ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वहीं जोर से खिड़की खोलने की भी आवाज आई हालाकि उस वक्त कमरे की लाइटें खुली हुई थी।
साथ ही एसएस वर्मा की शिकायत के अनुसार उन्होंने बिस्तर से उठकर बाहर देखा तो उनका सरकारी वाहन का ड्राइवर उमेद सिंह कनवाल ने गाली-गलौज करते हुए उन पर गोली चला दी, जिसमें वो बाल-बाल बच गए। हालाकि जिसके बाद वो घर में छिप गए। साथ ही आरोप लगाया की जाते हुई भी उमेद सिंह ने एक फायर किया और सीढ़ियों से नीचे भाग गया। साथ ही एसएस वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 में मुकदमा दर्ज किया था जो मामला जिला न्यायालय में पहुंचा। और बुधवार को जिला जज नरेंद्र दत्त ने अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने व पत्रावलियों के अवलोकन के बाद आरोपी उमेद कनवाल को दोषमुक्त किया।