केजरीवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत,गिरफ्तारी की चुनौती की अर्जी की खारिज

By New31 Uttarakhand

दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दे दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपना फैसला सुनाया जिसमे उन्होंने कहा की ये अर्जी जमानत के लिए नहीं है बल्कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए लगायी थी।

साथ ही अदालत ने कहा की ईडी ने जो सबुत जुटाए है उससे पता चल रहा है की अरविन्द केजरीवाल इस मामले में शामिल है। वही केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकारी गवाहों पर संदेह व्यक्त किया था जिसपर अदालत ने कहा की गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करना है। सरकारी गवाह बनाना कोर्ट तय करता है। कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है। मुख्यमंत्री को कोई विशेषाधिकार नहीं है।

पीठ ने कहा की यह दलील खारिज की जाती है की केजरीवाल से वीसी के जरिये पूछताछ की जा सकती थी। जांच कैसे करनी है यह तय करना आरोपी का काम नहीं है इस अदालत की राय है की आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी व रिमांड की जांच कानों के अनुसार की जानी चाहिए न की चुनाव के समय के अनुसार। वही सूत्रों के मुताबिक अदालत के इस फैसले के खिलाफ कल ही अरविन्द केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

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